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हरियाणा के इस जिले में 3000 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई का खतरा, डीटीपी ने लगाए नोटिस

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हरियाणा के इस जिले में 3000 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई का खतरा, डीटीपी ने लगाए नोटिस

हरियाणा में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ के बाद अब जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) इंफोर्समेंट की नई कार्रवाई ने कई इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

डीटीपी विभाग ने 10 से ज्यादा कॉलोनियों में मकानों और दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा किए हैं। इन नोटिसों में लोगों को अवैध निर्माण खुद हटाने और जरूरी दस्तावेज विभाग में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने इसके लिए करीब एक सप्ताह का समय दिया है।

किन इलाकों में लगाए गए नोटिस

डीटीपी की ओर से जीवन नगर पार्ट-2, गौंछी, दीपावली एन्क्लेव, पंचशील एन्क्लेव, गोठड़ा मोहब्बताबाद, मांगर सहित कई क्षेत्रों में नोटिस लगाए गए हैं।

विभाग के अनुसार, कुछ कॉलोनियां बिना लाइसेंस के विकसित की गई हैं, जबकि कई जगह बिना नक्शा पास कराए मकान और दुकानें बनाई गई हैं।

डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि दुर्गा बिल्डर एक लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दीपावली एन्क्लेव, पंचशील एन्क्लेव सहित अन्य क्षेत्रों में बने तीन हजार से अधिक मकानों को लेकर सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि बिना स्वीकृति के बने निर्माणों पर आगे कार्रवाई की जा सकती है।

जीवन नगर में भी अवैध कॉलोनी का मामला

डीटीपी के अनुसार, जीवन नगर में करीब 5 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित की गई थी। इसे विकसित करने वाले प्रॉपर्टी डीलर के पास जरूरी लाइसेंस नहीं था।

विभाग का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री होने से सिर्फ मालिकाना हक मिलता है, लेकिन बिना अनुमति के उस जमीन पर मकान, दुकान या अन्य निर्माण नहीं किया जा सकता।

नोटिस के बाद लोगों में चिंता

कार्रवाई के नोटिस मिलने के बाद प्रभावित परिवारों में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर मकान खरीदे हैं और कई परिवार यहां 10 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कार्रवाई होती है तो उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो जाएगा। कई परिवारों ने प्रशासन से मामले की जांच कर राहत देने की मांग की है।

डीटीपी विभाग का कहना है कि आगे की कार्रवाई दस्तावेजों की जांच और नियमों के अनुसार की जाएगी।

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