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हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना पर आई बड़ी अपडेट, इन दस्तावेज के बिना नहीं मिलेगा पैसा

Haryana Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जानकारी दी कि इस योजना के लिए जल्द ही आवेदन पोर्टल खोला जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकें। इसके साथ ही, जिलों में पोर्टल की कार्यप्रणाली को परखने के लिए आज से ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है।

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हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना पर आई बड़ी अपडेट, इन दस्तावेज के बिना नहीं मिलेगा पैसा

Haryana News: हरियाणा सरकार 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि इस योजना के लिए जल्द ही आवेदन पोर्टल खोला जाएगा और जिलों में इसकी टेस्टिंग के लिए आज से ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि, योजना से जुड़ी पात्रता की सभी शर्तें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। ट्रायल के दौरान यदि किसी भी तरह की तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी समस्या आती है, तो कर्मचारी तुरंत उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे ताकि समय रहते समाधान किया जा सके।

कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) पर भारी भीड़ उमड़

हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 15 साल का रिहाइश प्रमाण पत्र सबसे अहम दस्तावेज माना जा रहा है। इसी कारण डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) पर भारी भीड़ उमड़ रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन परिवारों को हो रही है, जहां बहुएं दूसरे राज्यों से हैं और जिनकी शादी को अभी 15 साल पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे मामलों में पति अपने नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। बता दें कि 28 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि इस योजना के तहत राज्य की 18 से 20 लाख महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए पात्र महिलाओं को कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

परिवार पहचान पत्र (PPP)
यह सबसे आवश्यक दस्तावेज है, जिसमें परिवार की पूरी जानकारी और वार्षिक आय दर्ज होती है। योजना के पहले चरण में केवल उन्हीं परिवारों को लाभ मिलेगा जिनकी आय ₹1 लाख या उससे कम है। इसे CSC सेंटर, PPP ऑपरेटर या सरल केंद्र से बनवाया जा सकता है।

आय प्रमाण पत्र

लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम होनी चाहिए। प्रमाण पत्र मौजूदा वित्त वर्ष का होना आवश्यक है। इसके लिए सरल पोर्टल पर परिवार पहचान नंबर (PPN) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

आधार कार्ड

लाभ राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड पर हरियाणा का पता दर्ज होना जरूरी है।

निवास प्रमाण पत्र

महिला या उसके पति को कम से कम 15 साल से हरियाणा का निवासी होना चाहिए। निवास साबित करने के लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट या हरियाणा से 10वीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेज मान्य होंगे।

बैंक पासबुक

लाभ राशि पाने के लिए सक्रिय बैंक खाता जरूरी है। पासबुक में खाता नंबर, IFSC कोड, शाखा का नाम-पता और खाता धारक का नाम साफ दर्ज होना चाहिए।

पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन फॉर्म के साथ पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।

मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)

आवेदन के समय आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा, ताकि OTP वेरिफिकेशन किया जा सके।

महत्वपूर्ण सलाह

यदि आपके पास लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत बनवाना शुरू करें। दस्तावेजों की कमी के कारण पात्र होने के बावजूद आप योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि सभी दस्तावेज़ पूरे और मान्य हों।

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