State-wise Alcohol Rules: दिल्ली में 18 लीटर तो यूपी में सिर्फ 1.5 लीटर, जानें घर पर शराब रखने के नियम
Alcohol Storage Limit: भारत के हर राज्य में घर पर शराब स्टोर (Alcohol Storage Limit) करने के अलग अलग कानून बनाए गए हैं। परंतु शराब रखने की सीमा बढ़ाई जा सकती है अगर आप घर में एक बार का लाइसेंस (License for Alcohol Storage) बनवा लेते हैं। इसके साथ ही आज हम आपको बताने वाले है कि देश के किस राज्य में कितनी शराब रखने की लिमिट मिलती है।

Hindi News Line, Alcohol Storage Rule: आज कल दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग शराब के ब्रांड (Branded Whishky) की बोतल इकट्ठा करना एक ट्रेंड बन गया है। कई लोगों को घर में बार बनाने का भी शौक होता है। परंतु कई बार ये शौक आपको भारी भी पड़ सकता है, अगर आपको सही कानून की जानकारी नहीं हैं। क्योंकि हर राज्य के हिसाब से अपने घर में कितनी बोतलें रख सकते हैं। इसके लिए भी कानून (rule for Alcohol Storage Limit) बनाया गया है। वहीं बोतलों को एक राज्य से दूसरे राज्य लाने ले जाने के लिए भी सीमा निर्धारित की जाती है। चलिए जानते है सभी राज्यों के नियम
शराब से जुड़ा दिल्ली में नियम (Alcohol Storage Rule in Delhi)
आज हम आपको बताने वाले है कि उत्तरी भारत में घर पर कितनी शराब कानूनी तौर पर रखी जा सकती हैं। दिल्ली वाले अपने घर पर बीयर और वाइन सहित 18 लीटर से अधिक शराब नहीं रख सकते। रम, व्हिस्की, वोदका और अन्य पेय पदार्थों के लिए नौ लीटर की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। यह सीमा 25 साल से अधिक उम्र वालों के लिए है
दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 के तहत नियम बनाए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि 25 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी एडल्ट एक घर में अलग-अलग मात्रा में शराब रख सकते हैं। वहीं आप दिल्ली से बाहर एक लीटर शराब ले जा सकते है अगर आप किसी अन्य स्थान पर पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं। साथ ही ध्यान रखें की बोतल सीलबंद होनी चाहिए।
हरियाणा में शराब से जुड़ा नियम (Alcohol Storage Rule in Haryana)
हरियाणा में घर पर शराब रखने के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। हरियाणा में स्थायी शराब की अधिकतम छह बोतलें, विदेशी शराब की 18 बोतलें (6 imported Bottle), बीयर की बारह बोतलें, रम की छह बोतलें, वोदका, साइडर, जिनकी छह बोतलें और वाइन की बारह बोतलें स्थानीय निवासियों को रखने की अनुमति है। इन सीमाओं का पालन करना किसी भी कानूनी समस्या से बचने के लिए जरूरी है।
पंजाब में शराब की लिमिट (Alcohol Storage limit in Punjab)
पंजाब में घर पर शराब रखने के लिए नियम बनाया गया है। पंजाब में शराब रखने की लिमिट कम बनाई गई है। पंजाब में केवल एक केस बीयर, दो बोतल विदेशी शराब, दो बोतल देशी शराब और एक बोतल ब्रांडी।
यूपी में घर पर शराब रखने का नियम (Alcohol Storage limit in UP)
उत्तर प्रदेश (UP) में घर पर 1.5 लीटर विदेशी शराब (Whishky Rum Vodka) रखने के लिए सीमा निर्धारित है। बीयर के लिए छह लीटर और वाइन के लिए दो लीटर की अनुमति है। अगर आपने शराब का लाइसेंस (L-50) ले रखा है, तो आप 7.5 लीटर तक विदेशी शराब अपने घर में रख सकते हैं। देसी शराब भी 1.5 लीटर की सीमा रखी गई है।
राजस्थान में शराब स्टोर का नियम (Alcohol Storage limit in rajasthan)
राजस्थान में घर पर शराब रखने के लिए अलग नियम बनाए गए है। अगर आप राजस्थान के निवासी है तो आप 12 बोतल या 9 लीटर IMFL (Indian made forn whishky) को घर पर रख सकते है।
महाराष्ट्र में घर पर शराब रखने के नियम (Alcohol Storage Rule in Maharastra)
महाराष्ट्र में शराब पीने की अनुमति केवल लाइसेंस के साथ मिलती दी जाती है। मुंबई वालों को भी घरेलू और आयातित मादक पेय पदार्थों की खरीद, ट्रांसपोर्ट और सेवन करने के लिए परमिट लेने की जरूरत पड़ती है।
जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के नियम (Alcohol Storage Rule in Jammu And Himachal)
जम्मू-कश्मीर में आईएमएफएल की 12 बोतलों को स्टोर करने की अनुमति है। जिसमें 750 मिलीलीटर जेके देसी व्हिस्की और 650 मिलीलीटर की बारह बीयर की बोतलें शामिल हैं।में 36 बोतल रख सकते हैं वहीं हिमाचल प्रदेश में घर में 48 बीयर और 36 व्हिस्की की बोतलें रख सकते है।
दिल्ली में घर पर "पर्सनल बार" या "होम लाइसेंस"जरूरी (Personal Bar And Home License)
दिल्ली में यह लाइसेंस विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने घर में कानूनी सीमा से अधिक मात्रा में शराब रखना चाहते हैं. दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 के तहत एक व्यक्ति (जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे ज्यादा हो) और वह घर पर सीमा से अधिक शराब रखना चाहता हैं तो उन्हें लाइसेंस चाहिए। यह केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी सालाना आय 20 लाख रुपये से ज्यादा हो.
आपको इसे पाने के लिए सालाना 12,000 रुपये का शुल्क और 50,000 रुपये की सिक्योरिटी देनी होगी। लाइसेंस धारक के घर में 18 लीटर बीयर और 7.5 लीटर विदेशी शराब रखी जा सकती है।