New GST Rates: क्या कम होगें रसोई गैस सिलेंडर के दाम, जनता की जेब पर पड़ेगा सीधा फर्क
GST new rate LPG: जीएसटी कटौती का असर देशभर में 22 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। इसके तहत खाने-पीने की वस्तुएं, दैनिक उपयोग की चीजें और अन्य कई उपभोक्ता वस्तुओं के दाम कम हो रहे हैं। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इस कटौती का लाभ एलपीजी सिलेंडर पर भी हुआ है।

GST on LPG cylinders: सरकार के नए नियमों के अनुसार, अब एलपीजी सिलेंडर पर लागू जीएसटी दर पहले की तुलना में कम कर दी गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर थोड़ी राहत मिलेगी। इस कटौती से घरेलू और रसोई गैस के इस्तेमाल पर खर्च में कमी आएगी और परिवारों की मासिक बजट योजना में आसानी होगी।
3 सितंबर 2025 को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें नए GST सुधार (GST Reform) को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के तहत पुराने 12% और 28% स्लैब को हटा कर सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% को बनाए रखने का फैसला किया गया। इसके परिणामस्वरूप फूड आइटम्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कार, एसी, टीवी और अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दर में कटौती की गई है। यह नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी और उपभोक्ताओं को दैनिक खर्च में राहत मिलेगी।
आम जरूरत की अधिकांश चीजें सस्ती
नए GST Reform के तहत 22 सितंबर 2025 से आम जरूरत की अधिकांश चीजें सस्ती हो रही हैं। इसमें खाने-पीने की वस्तुएँ, रोजमर्रा की जरूरी चीज़ें और घरेलू सामान शामिल हैं। इसी बीच, उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर के दाम में संभावित बदलाव के बारे में भी जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी सिलेंडर पर भी जीएसटी का नया स्लैब लागू होगा, जिससे इसके दाम पर प्रभाव पड़ेगा।
एलपीजी सिलेंडर पर कोई बदलाव या कटौती की घोषणा नहीं
अभी एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी की दर निर्धारित है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि कमर्शियल इस्तेमाल वाले सिलेंडर पर 18% जीएसटी लागू है। जीएसटी काउंसिल ने एलपीजी सिलेंडर पर कोई बदलाव या कटौती की घोषणा नहीं की है, इसलिए इसकी दर में कोई कमी नहीं होगी।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 18% जीएसटी इसलिए लगता है क्योंकि यह वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए होता है। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायिक संस्थान इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसे कमर्शियल कैटेगरी में रखा गया है। वहीं, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर केवल 5% जीएसटी लगता है, क्योंकि इसका उपयोग आम परिवारों द्वारा खाना बनाने के लिए किया जाता है। 22 सितंबर से भी इन दोनों प्रकार के सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा।
इन चीजों पर आम जनता को मिलेगी राहत
गौरतलब है कि 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने यह निर्णय लिया कि डेली आवश्यक वस्तुएं (FMCG), स्वास्थ्य सेवा उत्पाद, शिक्षा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कृषि उपकरण, बीमा और ऑटोमोबाइल जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर कम की जाएगी। वहीं, तंबाकू जैसे सिन प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और सुपर लग्ज़री कारों पर जीएसटी दर 40% कर दी गई। यह 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।