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हरियाणा विधानसभा में गुंजा प्रेम विवाह का मुद्दा, लव मैरिज कानून बनाने का प्रस्ताव रखा

Haryana Assembly marriage law: हरियाणा विधानसभा में प्रेम विवाह के चलते परिवारों में बढ़ते विवाद का मुद्दा उठाया गया। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने माता-पिता की सहमति से प्रेम विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले कानून की मांग की, ताकि परिवार टूटने से बच सकें।

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हरियाणा विधानसभा में गुंजा प्रेम विवाह का मुद्दा, लव मैरिज कानून बनाने का प्रस्ताव रखा

Haryana News: हरियाणा विधानसभा में प्रेम विवाह की वजह से परिवारों में हो रहे विवाद का मुद्दा उठाया गया। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने माता-पिता की सहमति से लड़के-लड़की की शादी करने का कानून बनाने की मांग की ताकि परिवारों को टूटने से बचाया जा सके। इसके अलावा, विधानसभा ने विधायकों को कार और घर की मरम्मत के लिए अतिरिक्त धन देने संबंधी विधेयक भी पारित किया।

लड़की-लड़के भागकर शादी कर रहे 

हरियाणा विधानसभा में भी परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी करने और बाद में विवाद के कारण परिवारों को तोड़ने का मुद्दा उठाया गया। इस समस्या को हल करने के लिए कानून बनाने की मांग की गई, जिससे लड़के और लड़की के माता-पिता की सहमति के बिना ही शादी कर सकें। भाजपा के विधायक रामकुमार गौतम ने मंगलवार को विधानसभा में शून्य काल के दौरान सफीदों से कहा कि ऐसा कानून बनाया जाए कि लड़के और लड़की के माता-पिता की सहमति से ही शादी कर सकें। उनका दावा था कि लड़की-लड़के भागकर शादी करते हैं।

प्रेम विवाह पर बने कानून 

बाद में उनमें विवाद होता और वे अपनी जान दे देते हैं। कलह के दौरान कई लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि प्रेम विवाह करने वालों की अपने साथ भी नहीं बनती, ऐसे कई मामले बताते हुए कहा कि आज परिवार के विघटन का एक बड़ा कारण यही है, जिस पर कानून बनाना चाहिए। बुधवार को मानसून सत्र के अंतिम दिन पारित एक अधिनियम में घर और गाड़ी के लिए दूसरी और तीसरी बार एडवांस राशि पाने के लिए 60 वर्ष की आयु सीमा हटा दी गई है।

इसके अलावा, विधायकों ने 10 लाख रुपये अतिरिक्त मकान की मरम्मत, आदि के लिए प्राप्त करने का कानूनी प्रविधान भी बनाया है। विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि AI-based recording and translation की ट्रेनिंग सचिवालय और राज्य सरकार के संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जाएगी। साथ ही, AI पर आधारित विधानसभा रिकार्डिंग और अनुवाद प्रणाली को लागू किया जाएगा, जो लोकसभा की तरह होगी। लोकसभा इसे मंजूर कर चुकी है।

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