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Agricultural Land Registry: राजस्थान के शहरी इलाकों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराने में होगी ज्यादा जेब ढीली

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Agricultural Land Registry: राजस्थान के शहरी इलाकों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराने में होगी ज्यादा जेब ढीली

Rajasthan agricultural land registry: राजस्थान के शहरी इलाकों में कृषि जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा. वित्त विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. प्रदेश के शहरी इलाकों में 2000 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवाना महंगा हो चुका है. पहले यह नियम मात्र 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर लागू था. जो अब बढ़ाकर 2000 वर्ग मीटर कर दी गई है. नया नियम यह भी है कि सड़क की चौड़ाई के आधार पर रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी होगी.

यह नियम नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यास और विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि पर लागू होगा. नए नियमों में सड़क जितनी चौड़ी है उस आधार पर चार श्रेणियां बांटी गई है. अगर भूमि 40 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क पर मौजूद है तो डीएलसी दर में 10 से 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी.

नए नियम लागू करने की वजह

अधिकारियों ने बताया कि शहरी इलाकों में 2000 वर्ग मीटर तक की कृषि जमीनों का इस्तेमाल खेती के लिए नहीं बल्कि ज्यादातर आवासीय और व्यावसायिक कार्यों के लिए हो रहा है. बिल्डर और डेवलपर्स इसका फायदा उठाकर कम दरों पर रजिस्ट्री करवाते हैं जिससे सरकार को हर साल राजसन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसी वजह से यह नियम बनाये गए हैं.

कैसे पड़ेगा महंगा

40 फीट तक सड़क चौडाई - संबंधित जिला स्तरीय कमेटी तय करेगी.
40 फीट से ज्यादा व 60 फीट से कम - 10 फीसदी की वृद्धि,
60 फीट से ज्यादा व 100 फीट से कम - 15 फीसदी वृद्धि,
100 फीट व उससे ज्यादा सड़क चौडाई - 20 फीसदी वृद्धि,

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